ताजा खबर
राम गोपाल वर्मा ने ‘धुरंधर 2’ को बताया गेम-चेंजर, कहा – “गॉडफादर का भी गॉडफादर”   ||    चेन्नई में गर्मी की जगह मौसम हुआ सुहाना, इधर बेंगलुरु वालों की बढ़ गई ठिठुरन, जानें IMD का पूर्वानुम...   ||    OPINION: 45 के नितिन नबीन को देखे और बीजेपी से कुछ सीख ले कांग्रेस, 83 साल के खरगे से कैसे चलेगा काम   ||    कांग्रेस की रैली में 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' की गूंज, मणिशंकर अय्यर मूवमेंट की यादें हुईं ताजा   ||    मुझे दलील रखने दें... सॉलिसिटर जनरल देते रहे दलील, CJI सूर्यकांत बोले- हम अंतरिम जमानत देते हैं, सिब...   ||    AUS vs ENG: भारत के खिलाफ फेंकी थी 1 ओवर में 9 गेंद, लगाई थी वाइड की लाइन, उसके दम पर एडिलेड टेस्ट ज...   ||    On This Day in 1979: जब पिच पर एल्युमीनियम बैट ने बंद करा दिया टेस्ट मैच, बदलने पड़ गए क्रिकेट के नि...   ||    BCCI का भारतीय टीम के लिए नया फरमान, प्लेयर्स को अल्टीमेटम! किसी भी कीमत पर खेलने होंगे ये 2 मैच   ||    इंग्लैंड ने चली चाल, एशेज में वापसी करने के लिए प्लेइंग XI में बड़ा बदलाव, जोश टंग की एंट्री   ||    चाहे जितना फ्लॉप हो टी20 टीम में इन 2 खिलाड़ियों की जगह है पक्की, आखिर क्यों प्लेइंग XI से बाहर नहीं...   ||   

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को लगाई फटकार- इनके दिमाग में गंदगी भरी है, राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक

Photo Source :

Posted On:Tuesday, February 18, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंफ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया को यूट्यूब शो के दौरान उनकी कथित अरुचिकर टिप्पणियों के लिए कई एफआईआर में गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की और टिप्पणियों के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की। अल्लाहबादिया की टिप्पणियों से नाराज़ जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, "...उनके दिमाग में कुछ गंदा है जो यूट्यूब शो पर उगल दिया गया है।" हालांकि, शीर्ष अदालत ने इंफ्लुएंसर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों से सहमत होकर उन्हें राहत प्रदान की, जिसमें कहा गया था कि उन्हें किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाया जाए। इसके अलावा, अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं।

मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि यूट्यूब शो, "इंडियाज गॉट लेटेंट" के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ़ कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने इलाहाबादिया और विवादास्पद यूट्यूब शो पर उनके सहयोगी प्रभावशाली लोगों को अगले आदेश तक किसी भी अन्य एपिसोड को प्रसारित करने से रोक दिया।

इसने इलाहाबादिया को ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। पीठ ने इलाहाबादिया को महाराष्ट्र और असम में दर्ज एफआईआर की जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।


पुणे और देश, दुनियाँ की ताजा ख़बरे हमारे Facebook पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें,
और Telegram चैनल पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

You may also like !

मेरा गाँव मेरा देश

अगर आप एक जागृत नागरिक है और अपने आसपास की घटनाओं या अपने क्षेत्र की समस्याओं को हमारे साथ साझा कर अपने गाँव, शहर और देश को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए हमसे अपनी रिपोर्ट के जरिए. punevocalsteam@gmail.com

Follow us on

Copyright © 2021  |  All Rights Reserved.

Powered By Newsify Network Pvt. Ltd.